Breaking News
उत्तराखण्ड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित
कल से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट, जाने मैच से जुडी बातें
मुख्यमंत्री धामी ने सौंग बांध परियोजना पर विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के दिए निर्देश
सीएम नायब सैनी ने बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का किया भूमि पूजन, दो साल में पूरा करने का लक्ष्य
कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट, 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
अनियंत्रित होकर बसों से टकराया डस्ट से भरा ट्राला, वाहनों में लगी आग, तीन बसें जलकर हुई खाक
सीएम नायब सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट‘, फिल्म को हरियाणा में किया टैक्स फ्री
सर्दियों में टूटने लगे हैं बाल तो इस चीज से करें मालिश, नहीं होगा नुकसान

हत्या के मामले से दो दोषियों को किया बरी, शस्त्र अधिनियम के तहत सुनाई चार साल कैद की सजा 

हरियाणा।  सिरसा जिला एवं सत्र न्यायालय वाणी गोपाल शर्मा ने हत्या के मामले में दो दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत चार साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आठ अगस्त को दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया था। इस मामले में थाना कालांवाली पुलिस ने अगस्त 2016 में एफआईआर दर्ज की थी।

मामले के अनुसार गांव सिंघपुरा निवासी गुरजीत सिंह का जिला मानसा पंजाब के बैमण कोर सिंह वाला निवासी मनजिंद्र सिंह के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के चार दिन बाद एक गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग गुरजीत सिंह के घर के बाहर आए। उन्हें देखकर गुरजीत सिंह घर की दीवार कूद कर भाग गया। इसलिए गालियां देते हुए पिस्तौल दिखाकर आरोपी चले गए।

उक्त लोगों के जाने के बाद गुरजीत सिंह घर आया और अपने पिता जंटा सिंह को बताया कि इस गाड़ी में सवार गांव तख्तमल का सरपंच जगसीर सिंह उर्फ जग्गा और बैमण कोर सिंह वाला निवासी मनजिंद्र सिंह उसे मारने के लिए आए थे।

पुलिस को दिए बयान में जंटा सिंह ने बताया था कि 13 अगस्त 2016 की दोपहर ढाई बजे उनका बेटा बाइक पर सवार होकर घर से बाहर गया था। शाम चार बजे उन्हें पता चला कि कालांवाली-दादू रोड के बीच मनजिंद्र सिंह और जगसीर सिंह ने गोली मारकर उनके पुत्र गुरजीत सिंह की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर कालांवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने जंटा सिंह के बयान पर मनजिंद्र सिंह और जगसीर सिंह के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मंगलवार को इस मामले में मनजिंद्र सिंह और जगसीर सिंह को शस्त्र अधिनियम में यह सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top