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50 वर्षीय दुलोन दास बने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर राज्य में 50 वर्षीय दुलोन दास नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। दुलोन दास का परिवार 1988 में बांग्लादेश के सिलहट से असम के सिलचर आकर बस गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनकी नागरिकता के बारे में सूचना मिली। दास को गुवाहाटी के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से अपना नागरिकता प्रमाणपत्र लेने के लिए कहा गया है।

दास ने अप्रैल में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जब सीएए नियमों को कानून पारित होने के चार साल बाद अधिसूचित किया गया। दास का परिवार 1988 में सिलहट में कई हमलों के बाद असम आ गया था। दास 1996 से असम में मतदान कर रहे हैं और उनके परिवार के पास आधार जैसे दस्तावेज़ मौजूद हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि उनके लिए वंशावली स्थापित करना असंभव था। 1971 के बाद भारत आने के बाद, दास ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया।

24 साल पहले खरीदी थी असम में जमीन
सिलचर में हिंदू एनआरसी आवेदकों की मदद करने वाले एक वकील ने उन्हें NRC के लिए आवेदन न करने और सीएए का इंतजार करने का सुझाव दिया था। दो बच्चों के पिता, दास ने 2000 के दशक की शुरुआत में सिलचर में जमीन खरीदी थी और उसी दौरान उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। नागरिकता प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन शामिल था और दास ने सिलहट में अपनी भूमि के स्वामित्व के विलेख जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए।

दास के वकील ने बताया कि वे दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं क्योंकि दास के लिए 300 किमी से अधिक दूर गुवाहाटी जाकर प्रमाणपत्र प्राप्त करना मुश्किल होगा। दास के वकील के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सिलचर के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल-4 के पूर्व सदस्य धर्मानंद देब ने बताया कि असम के आठ लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था। अब तक इनमें से दो ने अपना नाम वापस ले लिया है।

देब ने बताया कि असम से सीएए के तहत 6 आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के अधीन हैं, और इनमें से चार के पास जल्द नागरिकता प्राप्त करने के दस्तावेज़ हैं। केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले मार्च में सीएए नियमों को अधिसूचित किया था। कम आवेदनों के कारणों में जागरूकता की कमी बताई गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुसलमानों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2019 में सीएए पारित किया गया था।

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