Breaking News
अजित कुमार की फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म 
अजित कुमार की फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म 
आपसी झगडे के चलते पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार 
आपसी झगडे के चलते पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार 
बच्चों को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद पत्नी के साथ की बर्बरता की हदें पार
बच्चों को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद पत्नी के साथ की बर्बरता की हदें पार
माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए- मुख्यमंत्री
माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए- मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका की सरकार ने ‘मित्र विभूषण सम्मान’ से किया सम्मानित 
प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका की सरकार ने ‘मित्र विभूषण सम्मान’ से किया सम्मानित 
गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ, देशभर के निजी अस्पतालों में करा सकेंगे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 
गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ, देशभर के निजी अस्पतालों में करा सकेंगे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज 
इस दिन खुलेगी केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट
इस दिन खुलेगी केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट
आईपीएल 2025- दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज 
आईपीएल 2025- दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज 
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न महानुभाव को सौंपे विभागीय दायित्व
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न महानुभाव को सौंपे विभागीय दायित्व

घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से की निर्मम हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सुनाई सजा

घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से की निर्मम हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सुनाई सजा

हरियाणा। भिवानी में घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है। न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी गत 17 अगस्त 2023 को गांव तिगड़ाना निवासी महिला दीपक की गांव के ही दीपक उर्फ छोटू ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था।

सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। महिला के पति किरणपाल ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसकी पत्नी की हत्या उसे उनके घर आने से मना करने की वजह से की थी। इसी मामले में एडीजे विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी दीपक उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संजय तंवर का कहना है कि न्यायालय ने उनके पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना है। वे इस मामले में अब उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top