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सीएम नायब सैनी आज छह शहरों के 7200 लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लाॅट करेंगे आवंटित

हरियाणा।  मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी बुधवार यानि आज छह शहरों के 7200 लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लाॅट आवंटित करेंगे। इसके लिए रोहतक शहर से 1500 तो झज्जर, जुलाना, गोहाना, सफीदों व रेवाड़ी शहर के करीब साढ़े 350 लोगों को फोन कर बुलाया है। नियमों के तहत मालिक 10 साल तक प्लाॅट को न तो बेच सकेगा और न ही पट्टे पर दे पाएगा। अगर बेचता है तो उसे तीन साल बाद सरकार से मिली सब्सिडी ब्याज सहित वापस लौटानी होगी।

प्रदेश सरकार ने फरवरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाॅट देने का निर्णय लिया था। सोमवार को प्रदेश के 14 शहरों के अंदर प्लाॅट का कंप्यूटर से ड्राॅ निकाला गया था। इसमें रोहतक शहर के 3070 लाभार्थियों को प्लाॅट दिए गए हैं, इनको हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से मैसेज भेजकर सूचना दे दी गई है। लोग सीएचसी सेंटर से पंजीकरण नंबर के साथ ओटीपी भरकर आवंटन पत्र निकाल भी सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद एमडीयू के सभागार में लोगों को आवंटन पत्र वितरित करेंगे।

नगर निगम लगाएगा 14 टेबल, कार्यक्रम के बाद ले सकेंगे आवंटन पत्र
शहर के 1500 लाभार्थियों को नगर निगम ने फोन के माध्यम से बुधवार को प्लाॅट का आवंटन पत्र लेने के लिए बुलाया है। एक अधिकारी ने बताया कि सभागार के बाहर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। वहां पर लाभार्थी को बताया जाएगा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे किस टेबल से आवंटन पत्र मिलेगा। लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र की कॉपी होनी चाहिए।

एक लाख रुपये छह माह में करवाने होंगे जमा
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से एक-एक मरला यानि 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इसके लिए लाभार्थी को एक-एक लाख रुपये जमा करवाने होंगे। इसमें से 10 हजार रुपये पहले ही जमा करवाए जा चुके हैं। 10 हजार रुपये आवंटन पत्र मिलने के एक माह के अंदर जमा कराने होंगे। बाकी 80 हजार रुपये छह महीने के अंदर किस्तों में जमा करवाए जा सकेंगे।

ये तय किए गए हैं नियम व शर्तें

पीपीपी सिस्टम के तहत सत्यापित प्रोविजनल आवंटन पत्र वैध है।

आवंटन पत्र मिलने के एक माह के अंदर 10 हजार रुपये जमा कराने होंगे, बाकी छह माह के अंदर किस्तों में देने होंगे।

  • प्लॉट मिलने के एक माह के अंदर घर बनाना शुरू करना होगा। दो साल में उसे पूरा करना अनिवार्य है।
  • प्लॉट का प्रयोग केवल आवास के लिए किया जा सकेगा। प्लाॅट मिलने के बाद 10 साल तक प्लॉट को न तो पट्टे पर दे सकते और न ही बेचा जा सकता है।
  • प्लाॅट को गिरवी रखकर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से होम लोन ले सकते हैं।
  • प्लॉट मिलने के तीन साल बाद लाभार्थी सरकार से मिली सब्सिडी ब्याज सहित लौटाकर खुले बाजार में बेच सकता है।
  • प्लॉट मालिक के देहांत के बाद नियमों के तहत उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा।
  • आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सुनवाई का मौका देकर प्लॉट पर कब्जा ले सकता है।
  • प्लॉट में घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • मकान बनाने के लिए कम ब्याज पर 6 लाख रुपये तक होम लोन मिल सकता है।
  • पूरी राशि जमा करवाने के बाद ही विभाग प्लॉट का कब्जा देगा। नोट : नियम व शर्तें ऑनलाइन आवंटन पत्र के साथ ही अंकित की गई है, जो ऑनलाइन निकाली जा सकती हैं।

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