Breaking News
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से बालिकाओं ने की मुलाकात 
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से बालिकाओं ने की मुलाकात 
पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी सवार नशा तस्कर को दबोचा, आरोपी के पास से 117 किलो गांजा बरामद 
पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी सवार नशा तस्कर को दबोचा, आरोपी के पास से 117 किलो गांजा बरामद 
सीएम नायब सैनी ने इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग 
सीएम नायब सैनी ने इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग 
अगर आपका भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो हो जाएं सावधान, कई तरह के होते हैं नुकसान
अगर आपका भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो हो जाएं सावधान, कई तरह के होते हैं नुकसान
सिंथेटिक ट्रैक अब बन गया है स्मार्ट ट्रैक- रेखा आर्या
सिंथेटिक ट्रैक अब बन गया है स्मार्ट ट्रैक- रेखा आर्या
प्रदेश में दो बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत के चलते घरों से बाहर निकले लोग 
प्रदेश में दो बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत के चलते घरों से बाहर निकले लोग 
दिल्ली चुनाव- सीएम धामी ने पालम में किया भव्य रोड-शो
दिल्ली चुनाव- सीएम धामी ने पालम में किया भव्य रोड-शो
शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का भ्रमण 
शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का भ्रमण 
पूर्व सैनिक ने की पत्नी की हत्या, फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाला

कोर्ट ने 22 जुलाई तक स्थगित की तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई

कोर्ट ने 22 जुलाई तक स्थगित की तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली। कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। बालाजी को पिछले साल धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समय की कमी के कारण शुक्रवार को मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए बालाजी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी करते हुए बालाजी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। बालाजी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह व्यापक जनहित के खिलाफ होगा।

अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रह चुका है, इसलिए विशेष अदालत को एक समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उपयुक्त होगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर सुनवाई की जाए। बालाजी को पिछले साल 14 जून को नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला उस वक्त का है जब बालाजी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।

पिछले साल 12 अगस्त को ईडी ने बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top