हरियाणा। हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने राजस्थान के सीकर जिले के डेरा की ढाणी निवासी दोषी मांगेलाल को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कठोर कारावास व 10 हजार का जुर्माना, आर्म्स एक्ट के तहत दो साल कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।
जयपुर के गोपीनाथ बावड़ी निवासी दौलतराम ने 13 जून 2022 को थाना शहर नारनौल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी मांगेलाल के साथ 15/16 साल पहले हुई थी। वह पिछले छह से सात साल से नारनौल में सब्जी उगाकर परिवार का पालन पोषण करता था।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका जीजा मांगेलाल शराब पीता था और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन और उसके जीजा का झगड़ा हो गया था। इस पर मांगेलाल ने पशुओं को खेती से भगाने के लिए बारूद भरकर रखी हुई बंदूक से बहन की हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता ने मांगेलाल को पकड़ कर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को काबू कर मौके से हथियार बरामद कर लिया था।
थाना शहर नारनौल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी मनीष यादव ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।