Breaking News
पूर्व सैनिक ने की पत्नी की हत्या, फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाला
खेल मंत्री रेखा आर्या ने टपकेश्वर महादेव को समर्पित किया राष्ट्रीय खेलों का पहला निमंत्रण
खेल मंत्री रेखा आर्या ने टपकेश्वर महादेव को समर्पित किया राष्ट्रीय खेलों का पहला निमंत्रण
आप सरकार ने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया – मुख्यमंत्री योगी
आप सरकार ने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया – मुख्यमंत्री योगी
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने परिवार संग मतदान कर लोगों को किया प्रेरित, लोकतंत्र की मजबूती का दिया संदेश
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने परिवार संग मतदान कर लोगों को किया प्रेरित, लोकतंत्र की मजबूती का दिया संदेश
खिचड़ी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ो तक के बनने लग जाते है मुंह.. इस तरीके से बनाएंगे तो चट हो जाएगी प्लेट   
खिचड़ी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ो तक के बनने लग जाते है मुंह.. इस तरीके से बनाएंगे तो चट हो जाएगी प्लेट   
निकाय चुनाव-  भाजपा और कांग्रेस में उभरे असंतोष और भड़की बगावत का लाभ उठाने की ताक में निर्दलीय 
निकाय चुनाव-  भाजपा और कांग्रेस में उभरे असंतोष और भड़की बगावत का लाभ उठाने की ताक में निर्दलीय 
निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे
निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे
मेरे माता-पिता कलाकार, मैं अभिनेता, और मेरी पत्नी अदाकारा, हमारी विरासत है रचनात्मक- अभिषेक बच्चन
मेरे माता-पिता कलाकार, मैं अभिनेता, और मेरी पत्नी अदाकारा, हमारी विरासत है रचनात्मक- अभिषेक बच्चन
सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित
सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित

अवैध रूप से रोका छात्रा का परीक्षा परिणाम, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईआईएम रोहतक पर लगाया दो लाख का जुर्माना

अवैध रूप से रोका छात्रा का परीक्षा परिणाम, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईआईएम रोहतक पर लगाया दो लाख का जुर्माना

हरियाणा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक पर एक छात्रा का परीक्षा परिणाम अवैध रूप से 4 साल तक रोके रखने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता युवा लड़की है, विवादित आदेश के समय वह 27 वर्ष की थी और अगले चार वर्षों तक वह कुछ भी नहीं कर सकी। आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया जिसने उसके करियर और पढ़ाई को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को छात्रा ने बताया था कि वह 2018-2020 बैच के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की छात्रा थी। उसने संस्थान के एक छात्र और अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी। हालांकि, आंतरिक शिकायत समिति ने पाया कि शिकायत झूठी थी। बाद में संस्थान ने अकादमिक पुस्तिका के नियमों का हवाला देते हुए एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को पीजीपी पाठ्यक्रम की छठे सेमेस्टर को दोहराने और माफी मांगने का निर्देश था।

सजा के बाद याचिकाकर्ता का परीक्षा परिणाम प्रतिवादी-संस्थान द्वारा घोषित नहीं किया गया और चार साल से अधिक समय बीत गया। इससे दौरान न तो वह पढ़ाई आगे बढ़ा पाई और न ही कहीं नौकरी के लिए आवेदन कर सकी। उसका करियर प्रतिवादी-संस्थान द्वारा इस आदेश के पारित होने से बर्बाद हो गया है, जो न केवल अवैध और त्रुटिपूर्ण है, बल्कि कानून के अधिकार के बिना भी है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश कानून के अधिकार के बिना पारित किया गया था। इस निर्णय से छात्रा का करियर खतरे में पड़ गया है। हाईकोर्ट ने जल्द उसका परीक्षा परिणाम व डिग्री जारी करने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top