Breaking News
जलवायु संकट अभी भी मुद्दा नहीं
उत्तराखण्ड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित
कल से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट, जाने मैच से जुडी बातें
मुख्यमंत्री धामी ने सौंग बांध परियोजना पर विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के दिए निर्देश
सीएम नायब सैनी ने बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का किया भूमि पूजन, दो साल में पूरा करने का लक्ष्य
कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट, 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
अनियंत्रित होकर बसों से टकराया डस्ट से भरा ट्राला, वाहनों में लगी आग, तीन बसें जलकर हुई खाक
सीएम नायब सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट‘, फिल्म को हरियाणा में किया टैक्स फ्री

अवैध रूप से रोका छात्रा का परीक्षा परिणाम, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईआईएम रोहतक पर लगाया दो लाख का जुर्माना

हरियाणा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक पर एक छात्रा का परीक्षा परिणाम अवैध रूप से 4 साल तक रोके रखने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता युवा लड़की है, विवादित आदेश के समय वह 27 वर्ष की थी और अगले चार वर्षों तक वह कुछ भी नहीं कर सकी। आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया जिसने उसके करियर और पढ़ाई को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को छात्रा ने बताया था कि वह 2018-2020 बैच के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की छात्रा थी। उसने संस्थान के एक छात्र और अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी। हालांकि, आंतरिक शिकायत समिति ने पाया कि शिकायत झूठी थी। बाद में संस्थान ने अकादमिक पुस्तिका के नियमों का हवाला देते हुए एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को पीजीपी पाठ्यक्रम की छठे सेमेस्टर को दोहराने और माफी मांगने का निर्देश था।

सजा के बाद याचिकाकर्ता का परीक्षा परिणाम प्रतिवादी-संस्थान द्वारा घोषित नहीं किया गया और चार साल से अधिक समय बीत गया। इससे दौरान न तो वह पढ़ाई आगे बढ़ा पाई और न ही कहीं नौकरी के लिए आवेदन कर सकी। उसका करियर प्रतिवादी-संस्थान द्वारा इस आदेश के पारित होने से बर्बाद हो गया है, जो न केवल अवैध और त्रुटिपूर्ण है, बल्कि कानून के अधिकार के बिना भी है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश कानून के अधिकार के बिना पारित किया गया था। इस निर्णय से छात्रा का करियर खतरे में पड़ गया है। हाईकोर्ट ने जल्द उसका परीक्षा परिणाम व डिग्री जारी करने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top