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परिवार पहचान पत्र में नवविवाहिता का नाम जोड़ना हुआ आसान, मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नही 

परिवार पहचान पत्र में नवविवाहिता का नाम जोड़ना हुआ आसान, मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नही 

हरियाणा।  परिवार पहचान पत्र में अब नव विवाहित पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ सकेगा। पहले महिला का नाम पति के साथ जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, अब पोर्टल पर इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल में मर्ज का नया विकल्प आया है, जिसके तहत पत्नी का नाम उसके पति के साथ जुड़ जाएगा।

परिवार पहचान पत्र में पहले पत्नी का नाम पति के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। कई मामलों में तो महिलाओं के नाम के आगे उनके पिता का नाम आ रहा है। इसका मुख्य कारण यह था कि अगर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ना है तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पति व पत्नी का मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य था।

जिले में कई नवविवाहिताएं ऐसी हैं, जिनका नाम अपने पति के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। ऐसे में उनको मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य कागजात तैयार करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब पोर्टल पर इसका हल निकाल दिया गया है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज के नाम से नया विकल्प आ गया है। जिसके तहत मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा। इससे जिले के करीब ढाई हजार नवविवाहिताओं को फायदा होगा।

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