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हरियाणा में अब पुलिसकर्मियों के ड्यूटी स्थल की पहचान उनकी वर्दी से होगी, नियम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश

हरियाणा में अब पुलिसकर्मियों के ड्यूटी स्थल की पहचान उनकी वर्दी से होगी, नियम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश

हरियाणा।  हरियाणा में पुलिसकर्मियों के ड्यूटी स्थल की पहचान अब उनकी वर्दी से ही हो जाएगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने वर्दी वर्गीकरण के नियम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब निरीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी नीले रंग की बैरट कैप नहीं पहन सकेंगे।

नए नियमों के तहत, जिला पुलिस कार्यालय में तैनात सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक (जो लोअर व इंटर स्कूल कोर्स पास) खाकी रंग की पी-कैप व खाकी रंग की विसल डोरी लगाएंगे। प्रधान सिपाही खाकी रंग की बैरट कैप व खाकी रंग की सिटी डोरी लगाएंगे। क्लेरिकल स्टाफ के एनजीओ (नॉन गजेटेड ऑफिसर) खाकी रंग की पी-कैप व खाकी रंग की विसल डोरी व हेड कांस्टेबल खाकी रंग की बैरट कैप व खाकी रंग की सिटी डोरी लगाएंगे।

थाना, चौकी व अन्य जांच यूनिट में कार्यरत सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक (लोअर, इंटर स्कूल कोर्स पास) या सिर्फ मामलों की जांच करने वाले काले रंग की बैरट कैप, खाकी पी-कैप व काले रंग की विसल डोरी और प्रधान सिपाही काले रंग की बैरट कैप व काले रंग की विसल डोरी वर्दी में लगाएंगे। थानों व जांच यूनिट में तैनाती के बावजूद मामलों की जांच नहीं कर रहे एनजीओ व हेड कांस्टेबल खाकी रंग की पी-कैप, खाकी बैरट कैप व खाकी रंग की विसल डोरी लगाएंगे।

इसी तरह पुलिस लाइन में कार्यरत लोअर, इंटर स्कूल कोर्स पास सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक व प्रधान सिपाही जो किसी तरह की जांच में नहीं हैं, वे खाकी रंग की बैरट कैप/पी-कैंप व खाकी रंग की विसल डोरी वर्दी पर लगाएंगे। जो लोअर, इंटर स्कूल कोर्स पास नहीं है वो खाकी रंग की पी-कैप व बैरट-कैप व खाकी रंग की विसल डोरी लगा पाएंगे।

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