Breaking News
पूर्व सैनिक ने की पत्नी की हत्या, फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाला
खेल मंत्री रेखा आर्या ने टपकेश्वर महादेव को समर्पित किया राष्ट्रीय खेलों का पहला निमंत्रण
खेल मंत्री रेखा आर्या ने टपकेश्वर महादेव को समर्पित किया राष्ट्रीय खेलों का पहला निमंत्रण
आप सरकार ने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया – मुख्यमंत्री योगी
आप सरकार ने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया – मुख्यमंत्री योगी
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने परिवार संग मतदान कर लोगों को किया प्रेरित, लोकतंत्र की मजबूती का दिया संदेश
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने परिवार संग मतदान कर लोगों को किया प्रेरित, लोकतंत्र की मजबूती का दिया संदेश
खिचड़ी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ो तक के बनने लग जाते है मुंह.. इस तरीके से बनाएंगे तो चट हो जाएगी प्लेट   
खिचड़ी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ो तक के बनने लग जाते है मुंह.. इस तरीके से बनाएंगे तो चट हो जाएगी प्लेट   
निकाय चुनाव-  भाजपा और कांग्रेस में उभरे असंतोष और भड़की बगावत का लाभ उठाने की ताक में निर्दलीय 
निकाय चुनाव-  भाजपा और कांग्रेस में उभरे असंतोष और भड़की बगावत का लाभ उठाने की ताक में निर्दलीय 
निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे
निकाय चुनाव- दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह, युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंचे
मेरे माता-पिता कलाकार, मैं अभिनेता, और मेरी पत्नी अदाकारा, हमारी विरासत है रचनात्मक- अभिषेक बच्चन
मेरे माता-पिता कलाकार, मैं अभिनेता, और मेरी पत्नी अदाकारा, हमारी विरासत है रचनात्मक- अभिषेक बच्चन
सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित
सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित

पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया बड़ा झटका, 65 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को किया रद्द

पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया बड़ा झटका, 65 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को किया रद्द

पटना। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महगठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।

कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी।

दरअसल, 65 प्रतिशत आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेद भाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की। इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।  आज कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने जाने के राज्य सरकार ने निर्णय को रद्द करने का फैसला सुनाया।

बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ा 65 फीसदी कर दिया था। 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें जो कुल 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top