Breaking News
राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा और विकास के नए आयाम गढ़ रहा – मुख्यमंत्री धामी 
राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा और विकास के नए आयाम गढ़ रहा – मुख्यमंत्री धामी 
इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का आज से होने जा रहा आगाज, पहले मुकाबले में इंडिया मास्टर्स से भिड़ेगी श्रीलंका मास्टर्स
इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का आज से होने जा रहा आगाज, पहले मुकाबले में इंडिया मास्टर्स से भिड़ेगी श्रीलंका मास्टर्स
टिहरी के थत्यूड़ में दो भाईयों की कार हुई हादसे का शिकार, एक की मौके पर ही मौत 
टिहरी के थत्यूड़ में दो भाईयों की कार हुई हादसे का शिकार, एक की मौके पर ही मौत 
तस्करों ने वन दारोगा पर किया हमला, बंदूक तोड़कर लूटे कारतूस, हमलावरों की तलाश शुरू
तस्करों ने वन दारोगा पर किया हमला, बंदूक तोड़कर लूटे कारतूस, हमलावरों की तलाश शुरू
प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल
प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल
मसपुर-कालियावास गांव के बीच स्थित नहर के पास टकराई दो बाइक, एक युवक की गई जान 
मसपुर-कालियावास गांव के बीच स्थित नहर के पास टकराई दो बाइक, एक युवक की गई जान 
अपने बयान के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रकट किया खेद
अपने बयान के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रकट किया खेद
अर्जुन कपूर अभिनीत फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ की सिनेमाघरों में हुई धीमी सुरुआत, पहले दिन कमाए एक करोड़ 13 लाख
अर्जुन कपूर अभिनीत फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ की सिनेमाघरों में हुई धीमी सुरुआत, पहले दिन कमाए एक करोड़ 13 लाख
विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक किया पास
विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक किया पास

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- निजी संपत्तियों पर सरकार नहीं कर सकती कब्जा

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- निजी संपत्तियों पर सरकार नहीं कर सकती कब्जा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को निजी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 8-1 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिन्हें राज्य सरकार आम भलाई के लिए अपने कब्जे में ले सके।

हर निजी संपत्ति पर सरकारी अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सभी निजी संपत्तियों को ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं माना जा सकता और न ही राज्य उन्हें ‘सार्वजनिक भलाई’ के नाम पर अपने अधिकार में ले सकता है। कोर्ट ने 1978 से संबंधित कई पुराने फैसलों को पलटते हुए कहा कि केवल कुछ संपत्तियां ही सामुदायिक भलाई के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन सभी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार नहीं बनता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top