कुरुक्षेत्र। दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी श्याम कुमार निवासी शाहपुर बघौनी जिला ताजपुर समस्तीपुर बिहार को 20 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। नाबालिग पीड़ित अचानक गायब हो गई थी। बाद में पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज किए थे।
थाना सदर पिहोवा में दर्ज शिकायत में निकटवर्ती गांव के व्यक्ति ने बताया था कि वह अपने परिवार के साथ एक किसान के खेत में रहता है। 30 अप्रैल 2022 को उसकी 16 वर्ष की बेटी सुबह करीब चार बजे घर से अचानक कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला था।
शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच करते हुए नाबालिग को बरामद किया था। नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाकर बाल कल्याण समिति में काऊंसलिंग कराई गई थी। बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 363, 366 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़कर आरोपी श्याम कुमार को गिरफ्तार किया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी श्याम कुमार को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल का कारावास 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।