हरियाणा। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को न्यायालय ने 8 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 50 हजार की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करने के निर्देश दिए हुए हैं।
19 अक्तूबर 2011 को नाबालिग पीड़िता के बयान पर थाना महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें दोषी जगदीश उर्फ जग्गा के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। इसके बाद 2012 में आरोपी पीओ घोषित हो गया था। जिसे 2022 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और मामले की कार्रवाई आगे बढ़ सकी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती गई। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उक्त मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।