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प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा हेतु जारी की एडवाइजरी

हरियाणा।  कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद हरियाणा सरकार भी हरकत में आ गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कॉलेज परिसर में जहां भी सुरक्षा, सीसीटीवी और परिवहन की जरूरत हो, तत्काल कार्रवाई करें।

यह जारी की एडवाइजरी 

सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने निकटतम पुलिस स्टेशन, एसएचओ और डीएसपी के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना होगा।

मेडिकल कॉलेज परिसर के भीतर एक पुलिस चौकी की स्थापना सुनिश्चित करें।

24×7 कम से कम एक महिला पुलिस कर्मचारी की तैनाती जरूर रहे।

ओपीडी और वार्ड में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कैमरे तुरंत लगाए जाने चाहिए।

यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रावासों के बाहर, मुख्य द्वार, सड़कों, गोलचक्करों, विभिन्न अस्पताल/कॉलेज ब्लॉकों में परिसर और उसके प्रत्येक तल पर सीसीटीवी लगाए जाएं।

सीसीटीवी फुटेज पर नियमित रूप से नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए 24X7 एक नियंत्रण कक्ष होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 महीने का स्टोरेज रिकॉर्डिंग बैकअप होना चाहिए।

सभी ओपीडी और बाहरी वार्डों में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो, पुरुष एवं महिला दोनों सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए।

नियमित सुरक्षा गश्ती सुनिश्चित करे।

संभावित सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट करें।

पार्किंग क्षेत्र व परिसर में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग सुनिश्चित करें और महिलाओं के लिए रात की पाली के लिए एस्कॉर्ट सेवाएं या सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करें।

सभी कर्मचारियों के लिए आईडी बैज, कीकार्ड, या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नियंत्रण सेवा लागू करें।

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