सिरसा। बीएससी नॉन मेडिकल की फर्जी डिग्री के आधार पर यातायात प्रबंधक के पद पर नौकरी करने वाले युवक के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सिरसा रोडवेज डिपो महाप्रबंधक की शिकायत पर इस संबंध में गुरुग्राम निवासी आरोपी कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में सिरसा रोडवेज डिपो प्रबंधक नवनीत कुमार ने बताया कि गुरुग्राम के गांव खवासपुर निवासी कृष्ण कुमार वर्ष 2023 में राज्य परिवहन विभाग हरियाणा में यातायात प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुआ था। कृष्ण कुमार ने 7 जनवरी 2023 को कार्यभार संभाला था। ज्वाइनिंग के दौरान कृष्ण कुमार ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के तौर पर अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़ (इंदौरा), कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से बीएससी नॉन मेडिकल की डिग्री की कॉपी व अन्य दस्तावेज जमा करवाए थे।
नवनीत कुमार ने बताया कि विभाग के नियमानुसार कर्मचारी के दस्तावेजों को सत्यापित करवाया जाता है। इस दौरान कृष्ण कुमार की हिमाचल के अरनी विश्वविद्यालय से बीएससी नॉन मेडिकल की डिग्री को भी सत्यापित कराया गया। 23 जनवरी 2024 को विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने कृष्ण कुमार की डिग्री को फर्जी करार दिया।
विभाग की ओर से इस मामले में कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी को कृष्ण को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद दोबारा उच्चाधिकारियों के आदेशों पर डिग्री को सत्यापित करवाया गया। विश्वविद्यालय ने 29 फरवरी को दोबारा भेजी रिपोर्ट में भी कृष्ण कुमार की डिग्री को फर्जी करार दिया।
पुन: सत्यापित करवाने के बाद कृष्ण पुत्र स्व. डालचंद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।