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उत्तराखंड

ऑडिट रिपोर्ट न देने पर उत्तराखंड के दो दलों को चुनाव आयोग का नोटिस

13 अक्टूबर तक जवाब मांगा

देहरादून। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के दो पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने पिछले छह वर्षों के दौरान चुनाव लड़े, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी व्यय विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए। नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है।

आयोग ने इन दलों को 13 अक्तूबर तक जवाब देने का समय दिया है। नोटिस भारतीय सर्वोदय पार्टी (पटेल नगर, देहरादून) और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी (सुभाष रोड, देहरादून) को जारी किए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 के तहत पंजीकृत दलों को आयोग से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें आयकर से छूट, चुनाव चिह्न आवंटन और स्टार प्रचारकों के नामांकन जैसी रियायतें शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर आयोग पहले ही 17 दलों का पंजीकरण रद्द कर चुका है।