Breaking News
आतिशी का दावा- बीजेपी की साजिश के तहत स्वाति मालीवाल लगा रहीं आरोप
आपसी विवाद में  महिला  के पेट में मारी लात, उपचार के दौरान हुई मौत, चार खिलाफ मामला दर्ज
आईपीएल 2024- चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के बीच महामुकाबला आज 
अब शराब के शौकीनों पर भी पड़ेगा महंगाई का असर, शराब पीने के लिए अब अधिक कीमत चुकानी होगी
अक्षय कुमार के साथ रोमांस करती दिखेंगी आलिया भट्ट, प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म में एक्ट्रेस की हुई एंट्री
जजपा विधायक देवेंद्र सिंह बबली आज डांगरा रोड स्थित अपने कार्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता 
यूपी वालों की हो गई मौज, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन भरेगी फर्राटा 
फिट रहने के लिए रोजाना करें मिनी वॉक, जानें इसके फायदे और सही टाइमिंग
पीएम मोदी आज अंबाला में करेंगे रैली, भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह

केक खाने के बाद 10 साल की मानवी की मौत का मामला पहुचा हाईकोर्ट

चंडीगढ़ केक खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सही पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 मार्च 2024 को अपने जन्मदिन पर केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची मानवी की मौत हो गई थी। याची ने बताया कि बीते कुछ समय में मिलावट का खेल बहुत अधिक बढ़ गया है लेकिन इसे रोकने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।

2013 में सुप्रीमकोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि मिलावट को रोकने के लिए मंडियों का लगातार निरीक्षण किया जाए और मिलावट के धंधे पर लगाम लगाई जाए। 2016 में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य को आदेश दिया था कि डेयरी व अन्य प्रकार के कार्य करने वालों को चेतावनी दी जाए और बताया जाए कि ऐसा साबित होने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इसके बावजूद मिलावट का धंधा रुक नहीं रहा है। 24 मार्च को मोहाली निवासी मानवी भी ऐसी ही एक मिलावट का शिकार हुई थी। इस मामले में सिविल सर्जन जांच का आदेश दे चुके हैं और बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने बच्ची के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की थी और जांच का आदेश दिया था।

याची ने कहा कि बिना मजबूत तंत्र विकसित किए मिलावट के इस कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण होते रहने चाहिए। ऐसे में जनहित याचिका में राज्य व केंद्र सरकार को इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जा री करने की मांग की गई है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top